पंजाब सरकार ने सार्वजनिक जमावड़े पर रोक लगायी, शादी कार्यक्रम में 30 लोगों को अनुमति

Punjab government

सरकार द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना में कहा गया है कि पुलिस और नागरिक प्रशासन को सामाजिक जमावड़े (सभी जिलों में लागू धारा 144 के तहत पांच लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति) के साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी को कड़ाई से लागू करने को कहा है।

चंडीगढ़।  पंजाब सरकार ने सोमवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सार्वजनिक जमावड़े को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में पांच लोगों के इकट्ठा होने और शादी तथा अन्य कार्यक्रमों में मौजूदा 50 के बजाए 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। पुलिस से सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करने को कहा गया है।

सरकार द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना में कहा गया है कि पुलिस और नागरिक प्रशासन को सामाजिक जमावड़े (सभी जिलों में लागू धारा 144 के तहत पांच लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति) के साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी को कड़ाई से लागू करने को कहा है। निर्देश का उल्लंघन होने पर विवाह घर, होटलों और वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधक जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। उन्हें प्रमाणित करना होगा कि भीतरी जगहों पर हवा के निकास के लिए समुचित व्यवस्था की गयी है।

इसे भी पढ़ें: पंजाब में कई वरिष्ठ अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित, मंत्री त्रिपत राजिंदर ने कराई जांच

कार्यस्थलों, कार्यालयों, बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नए निर्देश के तहत वातानुकूलित व्यवस्था और हवा के निकास पर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श का भी कड़ाई से पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7821 हो गयी और 199 लोगों की मौत हुई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़