पंजाब ने लॉकडाउन के अगले चरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jul 1 2020 7:29AM
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एक जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन के अगले चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जिसमें अंतरराज्यीय और अंतरजिला आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार इस अवधि में इस तरह के आवागमन के लिए किसी अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा।
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने भी जिला प्रशासन को संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में आवश्यक प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।Chairing a Cabinet meeting at the Punjab Secretariat. We are fully prepared to fight #Covid19 and the whole Cabinet is committed towards realizing #MissionFateh. pic.twitter.com/l0QnVRYCak
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) June 30, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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