पंजाब में एक जनवरी से नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, बंद स्थानों में 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति

Amarinder Singh

पंजाब सरकार ने राज्य में एक दिसंबर से रात को कर्फ्यू और हॉल के भीतर तथा खुले स्थान में एक बार में अधिकतम क्रमश: 100 और 250 लोगों के एकत्र होने का निर्देश जारी किया था।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक जनवरी से रात में लगने वाला कर्फ्यू समाप्त करते हुए लोगों से कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। इस आशय की जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि रात को कर्फ्यू से जुड़ी पाबंदियां सभी शहरों और कस्बों में 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में हाल में आयी कमी के मद्देनजर एक जनवरी से ये पाबंदियां प्रभावी नहीं रहेंगी। 

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पंजाब सरकार ने राज्य में एक दिसंबर से रात को कर्फ्यू और हॉल के भीतर तथा खुले स्थान में एक बार में अधिकतम क्रमश: 100 और 250 लोगों के एकत्र होने का निर्देश जारी किया था। इसमें भी नरमी लाते हुए बंद स्थानों में 200 और खुली जगह में 500 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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