राघव चड्ढा ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अर्जी वापस ली

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पीठ ने चड्ढा के वकील को याचिका वापस लेने और एक चुनावी याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी।

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी वह अर्जी बुधवार को वापस ले ली जिसमें उन्होंने हालिया लोकसभा चुनावों में दक्षिण दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के नामांकन-पत्र को स्वीकार करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि, चड्ढा को एक चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट दी गई है। न्यायमूर्ति ए जे भम्भानी की पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई। पीठ ने चड्ढा के वकील को याचिका वापस लेने और एक चुनावी याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी।

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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिका वापस लिया हुआ मानकर खारिज की जाती है।’’ चड्ढा ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि निर्वाचन अधिकारी ने बिधूड़ी के नामांकन-पत्र की घोर विसंगतियों की अनदेखी की। बिधूड़ी और चड्ढा ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। बिधूड़ी ने चड्ढा को 3.6 लाख से ज्यादा मतों से हराया है। चड्ढा के वकील आर अरुणाद्रि अय्यर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का निर्देश है कि याचिका वापस लेनी है और याचिकाकर्ता को एक चुनाव याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाए।

 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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