राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में खुद को बताया निर्दोष, मिली जमानत
अदालत ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख सात दिसंबर तय की है। उसी दिन व्यक्तिगत पेशी से छूट के उनके अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा। छह महीने पहले जबलपुर में एक चुनावी रैली में गांधी ने अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ बताया था जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
अहमदाबाद। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि के एक मामले में खुद को निर्दोष बताया। यह मामला गृह मंत्री अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ बताने से जुड़ा है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरबी इतालिया की अदालत ने 10,000 रूपए के मुचलके पर गांधी को जमानत दे दी। अदालत में गांधी की खुद को निर्दोष बताने की दलील दर्ज होने के बाद उनके वकीलों ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया।
Bail plea of Congress leader Rahul Gandhi accepted by a Gujarat court in the defamation case for calling Home Minister Amit Shah a "murder accused", at an election rally in Jabalpur. Next date of hearing on 7th December. (file pic) pic.twitter.com/8XIaoZ328L
— ANI (@ANI) October 11, 2019
अदालत ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख सात दिसंबर तय की है। उसी दिन व्यक्तिगत पेशी से छूट के उनके अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा। छह महीने पहले जबलपुर में एक चुनावी रैली में गांधी ने अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ बताया था जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला भाजपा के पार्षद कृष्णवंदन ब्रह्मभट्ट ने दर्ज करवाया था। मई माह में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने समन जारी कर गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि गांधी की टिप्पणी दुर्भावना से प्रेरित है क्योंकि शाह 2015 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में बरी हो गए थे।
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