राजस्थान सरकार ने शहर और गांवों में शादियों के मेहमानों की संख्या 50 से बढाकर 100 की
राजस्थान सरकार ने बृहस्पतिवार को दिशा निर्देश जारी कर शहरों और गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से बढाकर100 कर दी है। शादी समारोह 100 लोगो की सीमा में बैंड बाजे वालों को अलग रखा गया है। ये दिशानिर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने बृहस्पतिवार को दिशा निर्देश जारी कर शहरों और गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से बढाकर100 कर दी है। शादी समारोह 100 लोगो की सीमा में बैंड बाजे वालों को अलग रखा गया है। ये दिशानिर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे। गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या पहले से ही 100 थी। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार शनिवार रात 11 बजे से सोमवार पांच बजे तक का सप्ताहांत कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा। शहरी सीमा के बाहर इस कर्फ्यू से छूट रहेगी।
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विभाग ने होटल एसोशिएशन और होटल संचालकों को कोरोना के कारण होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाने या तिथि आगे बढाने पर जमा पैसा वापस करने का निर्देश दिया।
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दिशा निर्देशों के अनुसार एक फरवरी से सभी बाजार संगठनों, सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को टीके की दूसरी खुराक लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन कार्यालयों, बाजार संगठन और प्रतिष्ठान यह सूचना चस्पा नहीं कर पायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाही की जायेगी।
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