राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांस्फर-पोस्टिंग पर लागू प्रतिबंध हटाया

Ashok Gehlot

राज्य में कोविड-19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण के लिये आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिये कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और ना ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने मंगलवार रात राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण/ पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक हटा दिया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग विभाग के संयुक्त शासन सचिव अरूण प्रकाश शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित की जाये। आदेशानुसार राज्य में कोविड-19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण के लिये आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिये कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और ना ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। 

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इस अवधि में किये गये स्थानांतरणों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता की पूर्ण पालना की जाएगी। यह आदेश राज्य के समस्त निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि सरकार कोरोना वासरस महामारी को देखते हुए सभी विभागों के लिए एक ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली शुरू करेगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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