सारदा चिट फंड मामले में राजीव कुमार सीबीआई कार्यालय नहीं पहुंचे

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[email protected] । Sep 20 2019 2:22PM

सीबीआई ने बृहस्पतिवार को कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए अलीपुर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने एजेंसी की याचिका का निपटान करते हुए कहा कि सीबीआई को कुमार के खिलाफ वारंट की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही चिट फंड मामले में कुमार की गिरफ्तारी से रोक हटा ली है।

कोलकाता। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शुक्रवार को भी सीबीआई कार्यालय नहीं पहुंचे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।  एजेंसी ने एक दिन पहले ही उनके खिलाफ ताजा नोटिस जारी किया था और सारदा चिट फंड मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कई करोड़ रुपए के पोंजी घोटाला मामले में जांच के लिए महत्वपूर्ण सबूतों को कथित तौर पर दबाया।  इस सप्ताह की शुरुआत में भी कुमार सॉल्ट लेक क्षेत्र में स्थित सीबीआई के कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे और उन्होंने सीबीआई के नोटिस का उल्लंघन किया था। सीबीआई का एक विशेष जांच दल कुमार की तलाश कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर कर रहा है।

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कुमार अब अपराध जांच विभाग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कुमार के फोन नंबर की मांग की थी ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। कुमार सारदा घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा थे। इसके बाद वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए अलीपुर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने एजेंसी की याचिका का निपटान करते हुए कहा कि सीबीआई को कुमार के खिलाफ वारंट की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही चिट फंड मामले में कुमार की गिरफ्तारी से रोक हटा ली है।

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