बलात्कार मामला: गोवा विधायक मोंसरेट को मिली जमानत
गोवा में एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से खरीदने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी विधायक अटानेसियो मोंसरेट को आज स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी।
पणजी। गोवा में एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से खरीदने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी विधायक अटानेसियो मोंसरेट को आज यहां की स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कामत ने मोंसरेट और 50 लाख रूपये में अपनी बेटी (पीड़िता) को विधायक को बेचने के आरोप में गिरफ्तार लड़की की मां रोजी फैरोस को जमानत दे दी। सेंट क्रूज से विधायक मोंसरेट को एक लाख रूपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका जमा कराने को कहा गया है। इसके अलावा उन्हें अगले सात दिनों के लिए अपराध शाखा में उपस्थित होने को कहा गया है।
दो अन्य आरोपी महिलाओं को भी 25..25 हजार रूपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका जमा करने को कहा गया है, साथ ही दोनों को सात दिनों के लिए अपराध शाखा में रिपोर्ट करने को कहा गया है। पिछले साल कांग्रेस से निष्कासित विधायक को पांच मई को गिरफ्तार किया गया था। गोवा पुलिस मोंसरेट के खिलाफ मामले की जांच कर रही है। उन पर मार्च में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को खरीदने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मोंसरेट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 376 (बलात्कार), 328 (जहरखुरानी), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाने), 370 (ए) (मानव तस्करी), गोवा बाल अधिनियम एवं यौन अपराधों से बाल सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधायक के वकील राजीव गोम्स ने विधायक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 370 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2) लगाने के खिलाफ दलील दी।
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