RBI ने PMC बैंक पर लगाया प्रतिबंध, 1000 रु से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे खाताधारक
पीएमसी बैंक मल्टी स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक है। ये बैंक महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश में काम करती है। पीएमसी बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी। बैंक की 6 राज्यों में 137 ब्रांच है। ये देश के टॉप 10 कोऑपरेटिव बैंक में शामिल था।
रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने आदेश दिया है कि बैंक में सेविंग खाता रखने वाले अपने अकाउंट से हर दिन सिर्फ 1 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे। आरबीाई ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। जिसके बाद पीएमसी बैंक नए लोन नहीं दे सकेगा, ना ही पुराने लोन रिन्यू कर सकेगा। कोई निवेश नहीं कर सकेगा ना ही कर्ज या जमा ले सकेगा। आरबीआई ने मंगलवार को ये निर्देश जारी किए।
RBI restricts activities of PMC Bank due to heightened risks
— ANI Digital (@ani_digital) September 24, 2019
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बता दें कि पीएमसी बैंक मल्टी स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक है। ये बैंक महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश में काम करती है। पीएमसी बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी। बैंक की 6 राज्यों में 137 ब्रांच है। ये देश के टॉप 10 कोऑपरेटिव बैंक में शामिल था। पीएमसी बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने एक बयान जारी कर कहा कि बैंक में अनियमितताओं को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो सभी डिपॉजिटर्स को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये अनियमितताएं 6 महीने से पहले पकड़ ली जाएंगी।
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