आंध्र में मुर्गों की लड़ाई पर रोक के संबंध में ताजा आदेश देने से इंकार

[email protected] । Jan 13 2017 2:07PM

प्रधान न्यायाधीशकी पीठ के समक्ष कहा गया कि इस संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद पीठ ने आदेश देने से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई पर रोक लगाने के लिए कोई ताजा आदेश देने से आज इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष कहा गया कि इस संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद पीठ ने आदेश देने से इनकार कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लाइट्स ने कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की ताजा याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य प्रशासन राज्य में मुर्गों की लड़ाई पर रोक लगाने के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा। पीठ ने कहा, ‘‘अनुरोध को खारिज किया जाता है।’’ मकर संक्रान्ति पर्व के दौरान आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई लोकप्रिय है। इस पारंपरिक खेल के दौरान करोड़ों रुपये का सट्टा लगाया जाता है।

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