दिल्ली HC ने कमल हासन के खिलाफ याचिका को सुनने से किया इंकार
उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा कि वह भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के अभिनेता से नेता बने कमल हासान के द्वारा हाल में की गई टिप्पणी के मामले में प्रतिनिधित्व पर निर्णय करे।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को चुनावी बढ़त बनाने के उद्देश्य से धर्म के अनुचित प्रयोग पर ‘प्रतिबंध’ लगाने का निर्देश देने की मांग करने वाली भाजपा नेता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
Delhi High Court dismisses petition against Makkal Needhi Maiyam party president and actor Kamal Haasan, and said that the petitioner Ashwini Upadhyay may approach the appropriate forum as the incident took place in Tamil Nadu. (File pic) pic.twitter.com/wVrQs1yAZ4
— ANI (@ANI) May 15, 2019
उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा कि वह भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के अभिनेता से नेता बने कमल हासान के द्वारा हाल में की गई टिप्पणी के मामले में प्रतिनिधित्व पर निर्णय करे। विदित हो कि हासन ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का उल्लेख करते हुये कहा था, ‘‘स्वतंत्र भारत का पहला उग्रवादी एक हिंदू था।’’
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यह याचिका उपाध्याय ने दाखिल की है और इसमें चुनावी लाभ के लिए धर्म के दुरूपयोग को लेकर दलों का पंजीकरण रद्द करने और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है।
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