SC ने कर्नाटक के 10 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की अनुमति दी
पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई के दौरान दी जाए।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कनार्टक के कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन के 10 बागी विधायकों को शाम छह बजे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की अनुमति दे दी। साथ ही न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके इस्तीफे पर आज ही फैसला करने का निर्देश भी दिया। प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को आज गुरुवार को ही विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया।
पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई के दौरान दी जाए। शीर्ष अदालत कर्नाटक के डीजीपी को 10 असंतुष्ट विधायकों के मुम्बई से यहां पहुंचने के बाद उन्हें बेंगलुरू हवाई अड्डे से विधानसभा तक सुरक्षा मुहैया करने का निर्देश भी दिया।
Supreme Court asks 10 rebel Congress-JDS MLAs of Karnataka "to meet the Karnataka Assembly Speaker at 6pm today and submit their resignations if they so wish." SC, says, "security would be provided to the MLAs." pic.twitter.com/RPXd1FPTz3
— ANI (@ANI) July 11, 2019
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