अटॉर्नी जनरल 10 दिन में लोकपाल चयन समिति की बैठक की तारीख बतायें: SC
वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएं।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से बृहस्पतिवार को कहा कि वह लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख के बारे में 10 दिन के भीतर सूचित करें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली खोज समिति ने अध्यक्ष, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों के लिए नामों के लिये तीन पैनलों में सिफारिश की है।
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वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएं। न्यायालय ने नामों के तीन पैनलों का खुलासा करने के संबंध में आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इससे पहले लोकपाल के लिये खोज समिति से अनुरोध किया था कि वह फरवरी के अंत तक इसमें नियुक्तियों के लिये नामों की सिफारिश करें। न्यायालय ने केन्द्र से कहा था कि खोज समिति को अपना काम करने के लिये सभी बुनियादी सुविधायें, स्टाफ, सचिवालय सहायता और दूसरी सुविधायें मुहैया कराये।
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न्यायलाय लोकपाल की नियुक्ति के मामले में शीर्ष अदालत के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाते हुये दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहा था। यह याचिका गैर सरकारी संगठन कामन कॉज ने दायर कर रखी है। इस खोज समिति को नामों की सूची प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को देनी थी। इस चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता और प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल हैं।
Supreme Court today granted Central Government to apprise it within 10 days, the meeting dates for the Selection Committee which will appoint Lokpal members and the Chairperson. pic.twitter.com/j1M7P5pSVh
— ANI (@ANI) March 7, 2019
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