SC का फैसला UP में फैसे जंगल राज और सरकार की नाकामी पर मुहर: प्रियंका

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[email protected] । Aug 2 2019 10:53AM

शीर्ष अदालत ने रायबरेली के निकट हुयी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बलात्कार पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। दरअसल, पिछले रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में पीड़िता की मौसी, चाची और ड्राइवर की मौत हो गई। पीड़ित महिला और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नाव बलात्कार कांड से जुड़े सभी पांच मुकदमों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित किए जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत का निर्णय उत्तर प्रदेश में फैले ‘‘जंगल राज’’ और योगी सरकार की विफलता पर मुहर है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला उत्तर प्रदेश में फैले जंगलराज और सरकार की नाकामी पर एक मुहर है। उन्होंने दावा किया,  अब जाकर भाजपा ने माना कि उन्होंने एक अपराधी को संरक्षण दे रखा था और उन्होंने उसे पार्टी से निष्कासित कर अपनी गलती को सुधारने के लिए कम से कम एक कदम उठाया।

 

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्नाव बलात्कार कांड से संबंधित सभी पांच मुकदमे उत्तर प्रदेश की अदालत से बाहर दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने और बलात्कार से संबंधित मुख्य मुकदमे की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने रायबरेली के निकट हुयी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बलात्कार पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। दरअसल, पिछले रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में पीड़िता की मौसी, चाची और ड्राइवर की मौत हो गई। पीड़ित महिला और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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