SC ने अनुच्छेद 370 संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार
याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने न्यायालय से अपील की कि उनकी याचिका को 12 या 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने शर्मा से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई उचित समय पर होगी।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख उसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया।
Supreme Court refuses to give early hearing to a mentioning by lawyer, Manohar Lal Sharma, challenging the abrogation of Article 370.Division bench headed by Justice N V Ramana said,'the matter would be placed before the appropriate bench, that is the CJI, for listing the matter' pic.twitter.com/5D2GWzq3M2
— ANI (@ANI) August 8, 2019
याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने न्यायालय से अपील की कि उनकी याचिका को 12 या 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने शर्मा से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई उचित समय पर होगी।
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