SC ने ‘रेलवे नौकरी घोटाले’ में लालू के खिलाफ CBI जांच की मांग खारिज की

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[email protected] । Sep 5 2018 9:37AM

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें रेलवे में नौकरी की एवज में जमीन घोटाले’’ के मामले में सीबीआई को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ ताजा केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें रेलवे में नौकरी की एवज में जमीन घोटाले’’ के मामले में सीबीआई को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ ताजा केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता वेंकटेश कुमार शर्मा, जो खुद को घोटाले का खुलासा करने वाला बता रहा है, राहत के लिए उचित मंच का रुख कर सकता है और यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई के लायक नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ही राहत की गुहार लगा सकता है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका पर अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती और वह अपनी शिकायतें लेकर उच्च न्यायालय जा सकते हैं।

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