फडणवीस के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने तय की अंतिम सुनवाई की तारीख
मुख्यमंत्री ने निर्वाचन कानून के तहत आवश्यक सूचना का खुलासा नहीं किया और अपने खिलाफ लंबित मामलों का खुलासा नहीं करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125ए का उल्लंघन है और यह अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है।
नयी दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा के लिये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस याचिका को अंतिम सुनवाई के लिये 23 जुलाई को सूचीबद्ध किया जायेगा। फडणवीस के निर्वाचन को चुनौती देते हुये सतीश उके ने दायर याचिका कर रखी है। उके ने याचिका में फडणवीस के खिलाफ लंबित तमाम आपराधिक मामलों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने को आधार बनाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के लिये उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया है।
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Supreme Court posts for final disposal on July 23 on a plea against Maharashtra CM Devendra Fadnavis seeking annulment of his election to the assembly as he had allegedly not made full disclosure of criminal cases pending against him in affidavit filed along with nomination form. pic.twitter.com/eVL4gKYfL4
— ANI (@ANI) July 3, 2019
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