Delhi excise policy scam: विजय नायर पर SC ने ED को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने का नोटिस दिया

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अभिनय आकाश । Aug 12 2024 5:19PM

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कहा कि नायर लगभग दो साल से जेल में हैं। मनीष सिसौदिया मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 353 गवाह थे और आज तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किए गए नायर ने उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर उसका जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता लगभग 2 साल से हिरासत में है क्योंकि उसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह लगातार ईडी की हिरासत में है।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कहा कि नायर लगभग दो साल से जेल में हैं। मनीष सिसौदिया मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 353 गवाह थे और आज तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किए गए नायर ने उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है।

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इससे पहले, उच्च न्यायालय ने पिछले साल तीन जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नायर और अन्य सह-आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 2021 में नई उत्पाद शुल्क नीति की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। 

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