NPR प्रक्रिया पर रोक से SC का इनकार, केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में एनपीआर प्रक्रिया के खिलाफ जनहित याचिका दायर कि गई जिसमें कहा गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अब इसकी सुनवाई नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के साथ होगी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने एनपीआर को मंजूरी दी है। जिसके अंतरर्गत घर-घर जाकर एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और दर्ज किया जाएगा कि कहां कौन रह रहा है।
इसे भी पढ़ें: सीएए पर शशि थरूर ने कहा- भारत में जिन्ना के विचारों की जीत हो रही
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया के खिलाफ जनहित याचिका दायर कि गई जिसमें कहा गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
Supreme Court issues notice to Centre on fresh petitions challenging Citizenship (Amendment) Act and the #NPR process. Court refuses to stay the process and tags the pleas along with other CAA matters which are scheduled to be heard. pic.twitter.com/dnpPDrul6i
— ANI (@ANI) January 27, 2020
अन्य न्यूज़