गुजरात के मंत्री चूड़ास्मा को मिली बड़ी राहत, SC ने निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

Bhupendra Singh

भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किये गये थे। वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कदाचार के आधार पर गुजरात के कानून मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूडास्मा का निर्वाचन रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने चूडास्मा की अपील पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय के 12 मई के आदेश पर रोक लगायी। इसके साथ ही पीठ ने चूडास्मा के प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किये। भूपेन्द्रसिंह चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किये गये थे। वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं। 

इसे भी पढ़ें: गुजरात के मंत्री चूड़ास्मा ने अपना निर्वाचन रद्द किए जाने के फैसले को SC में दी चुनौती 

उच्च न्यायालय ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडास्मा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान डाक से मिले 429 मतों को गलत तरीके से अस्वीकार किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़