CBI निदेशक आलोक वर्मा का गोपनीय जवाब लीक होने पर कोर्ट सख्त
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया जवाब मीडिया में लीक होने पर अप्रसन्नता जताते हुए मंगलवार को मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया जवाब मीडिया में लीक होने पर अप्रसन्नता जताते हुए मंगलवार को मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। वर्मा ने सोमवार को अपना जवाब एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा था। प्रधान न्यायाधीश रंगन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने वर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन को एक समाचार पोर्टल की खबर की प्रति सौंपी, जिसमें सीबीआई निदेशक का जवाब छपा हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट पढ़ने के बाद नरीमन ने पीठ से कहा कि मीडिया में वर्मा का जवाब लीक होने को लेकर वह स्तब्ध हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि समाचार पोर्टल और उसके संबंधित पत्रकार को समन किया जाना चाहिए क्योंकि प्रेस को स्वतंत्र और जिम्मेदार होना चाहिए। न्यायालय वर्मा के अधिकार छीनने और अवकाश पर भेजे जाने संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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