नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस साल की कैद और 1.20 लाख अर्थदंड की सजा

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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के अलावा पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की और तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने जगमिंद्र को सजा सुनाई।

जींद। हरियाणा में जींद जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी एक व्यक्ति को 20 वर्ष कैद और 1.20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के मुताबिक जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल अतरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना के अंतर्गत गांव के एक व्यक्ति ने आठ जून 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी साढ़े 14 वर्षीय बेटी रात खाना खाकर कमरे में सोई थी, जो अगली सुबह घर से गायब मिली। व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में गांव मैंगलपुर निवासी जगमिंद्र का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर जगमिंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के अलावा पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की और तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने जगमिंद्र को सजा सुनाई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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