हत्या के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान समेत सात को आजीवन कारावास की सजा

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इन सभी को शुक्रवार को यहां भादस की धारा 302 (हत्या) और 120बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया। जमशेद पहले से ही एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक अन्य पूर्व ग्राम प्रधान सहित सात लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर ने दोषियों जमशेद (सीकरी गांव का पूर्व ग्राम प्रधान), दिलशाद, संदीप, राहुल, बिजेंद्र, अमीर और पूजा पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इन सभी को शुक्रवार को यहां भादस की धारा 302 (हत्या) और 120बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया। जमशेद पहले से ही एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

दो अन्य आरोपियों गुलसनव्वर और नौशाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अपर जिला सरकारी वकील आशीष त्यागी के अनुसार, पूर्व ग्राम प्रधान (सीकरी गांव) अम्मार की पुरानी दुश्मनी के कारण22 अगस्त, 2017गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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