नया कानून लाने की तैयारी में शिवराज सरकार, अपराधियों की संपत्ति को गरीबों में बांटने पर हो रहा विचार

Shivraj singh chouhan

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संगठित अपराध करने वालों पर धारा 14 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने समेत दूसरे चीजें करने पर विचार किया जा रहा है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही नया कानून लाने वाली है। इस कानून के तहत अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करके गरीबों में बांटने का प्रावधान होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार संगठित अपराधों को रोकने के लिए बहुत जल्द 'गैंगस्टर एक्ट' लेकर ला रही है। जिसके माध्यम से संगठित गिरोहों पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। 

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गृह मंत्री ने बताया कि संगठित अपराध करने वालों पर धारा 14 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने समेत दूसरे चीजें करने पर विचार किया जा रहा है। इस अधिनियम में धारा 16(5) है, इसके तहते अपराध से एकत्रित किए गए पैसे को गरीबों में बांट दिया जाएगा। गरीब की संपत्ति गरीब को मिले किसी संगठित अपराध को न मिले यही प्रावधान है। वहीं त्वरित निराकरण के लिए न्यायालयों का भी गठन किया जाएगा।

मदद करने वालों पर भी होगी कार्रवाई ! 

उन्होंने कहा कि गैंगस्टर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया बहुत जल्द ही अपना मूर्त रूप लेगी।

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नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रदेश सरकार संगठित अपराधों को रोकने के लिए बहुत जल्द गैंगस्टर एक्ट लेकर आ रही है। समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों व संगठित अपराध की श्रेणी में आने वाले जहरीली शराब व खनिज माफिया जैसे अन्य अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए यह कानून बनाया जा रहा है।

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