ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ वीजा उल्लंघन का मामला वापस लें शिवराज: विवेक तन्खा

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तबलीगी जमात के मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कई लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के पुलिस प्रमुखों को उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था जो विदेशी नागरिक अधिनियम का उल्लंघन कर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

नयी दिल्ली/भोपाल। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने वीजा उल्लंघन के आरोप में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार किये जाने का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले को देखने का अनुरोध किया है।ब्रिटिश नागरिक के परिवार ने आरोपों से इनकार किया है। सोहेल ह्यूज को 15 मई को भोपाल में एक अदालत के समक्ष पेश किया गया था। इससे पहले पुलिस ने कथित वीजा उल्लंघन के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दावा किया था कि ब्रिटिश नागरिक तबलीगी जमात का सदस्य है। मध्य प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक उपेंद्र जैन ने कहा, “पुलिस ने वीजा शर्तों के उल्लंघन पर ह्यूज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। वह पर्यटन वीजा पर भारत आया था लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ और वीजा शर्तों का उल्लंघन किया।” उसे भोपाल की एक अदालत ने 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जैन ने कहा, “भोपाल शहर की विभिन्न मस्जिदों से सात विदेशियों समेत (इनमें ह्यूज एक है), तबलीगी जमात के 32 प्रतिभागियों को हिरासत में लिया गया था।” तबलीगी जमात के मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कई लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के पुलिस प्रमुखों को उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था जो विदेशी नागरिक अधिनियम का उल्लंघन कर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राज्य सभा सदस्य तन्खा ने चौहान को एक पत्र लिखकर ह्यूज के खिलाफ लगाए गए “गैरन्यायोचित अभियोग” को तत्काल वापस लेने और अदालती कार्यवाहियों से मुक्त करने को कहा। ब्रिटेन के एक प्रमुख दैनिक में छपे लेख का उल्लेख करते हुए तन्खा ने बताया कि यह मामला हमारी आपराधिक जांच और आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक धब्बा है। यह पूरी तरह निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालने में जरा भी दिमाग नहीं लगाए जाने को दर्शाता है। 

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उन्होंने कहा कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई है। उन्होंने पत्र में कहा, “न्याय और अंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार के हित में मैं मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि सोहेल के खिलाफ गैरन्यायोचित अभियोग को तत्काल वापस ले और उसे अदालती कार्यवाहियों से मुक्त करते हुए वापस ब्रिटेन जाने की इजाजत दे।” उन्होंने उस खबर का हवाला दिया जिसमें आरोपी की बहन ने कहा कि उसे भोपाल में मस्जिद में शरण लेने के लिये बाध्य होना पड़ा, जहां वह उस वक्त थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें पकड़ लिया गया। बंद की वजह से विदेशी नागरिकों को वापसी का मौका नहीं मिला। खबर में उसके हवाले से कहा गया कि उसके भाई का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे पृथक-वास में रखा गया है। ह्यूज को भोपाल के पुराने केंद्रीय कारागार में रखा गया है और उसकी जमानत याचिका अदालत में खारिज हो चुकी है।

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