बैन हुआ Single Use Plastic, इन चीजों का इस्तेमाल किया तो लगेगा भारी जुर्माना

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निधि अविनाश । Jul 1 2022 1:50PM

1 जुलाई से लागू होने वाले नियमों के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है, जो पांच साल तक की जेल, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, दुनिया भर में हर मिनट दस लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं।

पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के प्रयास में, केंद्र ने अनुरोध किया है कि राज्य 1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानि कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दें। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है कि जो केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता है। आइटम पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, कचरा बैग, खाद्य पैकेजिंग समेत सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई यानि कि आज से रोक लगा दी गई है।

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1 जुलाई से लागू होने वाले नियमों के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है, जो पांच साल तक की जेल, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, दुनिया भर में हर मिनट दस लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, और सालाना पांच ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। देखा जाए तो सभी प्लास्टिक का उपयोग एक बार ही किया जाता है और फिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। सरकार ने इस समय केवल सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर रोक लगाई है।

अधिसूचना के अनुसार इन चीजों पर प्रतिबंधित रहेंगे:

सिगरेट पैक

कटलरी (प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे)

ईयरबड

मीठे बक्से

कैंडी और आइसक्रीम स्टिक

निमंत्रण कार्ड

सजाने के लिए पॉलीस्टाइनिन

100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर

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