सोहराबुद्दीन शेख मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 22 आरोपी बरी
गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया।
मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने के मामले में सभी 22 आरोपियों को शुक्रवार को बरी कर दिया। सीबीआई के विशेष जज एसजे शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित साजिश को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेजी और ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा है। आरोपियों में 21 गुजरात और राजस्थान पुलिस के कनिष्ठ स्तर के कर्मी हैं। 22वां आरोपी गुजरात के फार्म हाउस का मालिक है जहां कथित रूप से हत्या किये जाने से पहले शेख और कौसर बी को अवैध हिरासत में रखा गया था।
Sohrabuddin Sheikh case: Special CBI judge observed in his order that all the witnesses and proofs are not satisfactory to prove conspiracy and murder, the court also observed that circumstantial evidence is not substantial #Mumbai pic.twitter.com/QNOtMVrZpU
— ANI (@ANI) December 21, 2018
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सीबीआई ने कहा था कि कथित गैंगस्टर शेख, कौसर बी और प्रजापति का गुजरात पुलिस ने 22-23 नवंबर की दरमियानी रात को एक बस से अपहरण कर लिया था। वे लोग महाराष्ट्र के सांगली से हैदराबाद जा रहे थे। सीबीआई ने कहा था कि 26 नवंबर, 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में शेख की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसकी पत्नी की तीन दिन बाद हत्या कर उसका शव ठिकाने लगा दिया गया था। उसने कहा था कि उसके एक साल बाद गुजरात-राजस्थान सीमा पर 27 दिसंबर, 2006 को प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी।
Special CBI Court: Govt machinery and prosecution put in a lot of effort, 210 witnesses were brought but satisfactory evidence didn't come and witnesses turned hostile. No fault of prosecutor if witnesses don't speak https://t.co/BjjlLhZ0PY
— ANI (@ANI) December 21, 2018
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