मिल गई मिल गई मिल गई पी चिदंबरम और कार्ति को जमानत
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों ही इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी है।
नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों ही इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी है।
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने चिंदबरम तथा उनके बेटे को राहत दे दी और उन्हें मामलों की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।
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फिलहाल पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत देने से मना कर दिया है, जिसके बाद ईडी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एयरसेल मैक्सिस मामले ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों से चिदंबरम को राहत मिल गई है।
सुनवाई की महत्वपूर्ण बातें:
- अदालत ने पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ती को सीबीआई, ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
- दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दी।
- अदालत ने सीबीआई, ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आदेश दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा।
- सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी के एम नटराज ने अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में आज सुनाए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया।
Delhi: Special Court grants anticipatory bail to P. Chidambaram and his son Karti Chidambaram in both ED and CBI cases in Aircel-Maxis matter. P Chidambaram is already in CBI custody in connection with INX media case. pic.twitter.com/hSw4FR6qL3
— ANI (@ANI) September 5, 2019
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