लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराए राज्य सरकार: झारखंड हाई कोर्ट
अदालत ने कहा कि सरकार के साथ हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि इस लड़ाई में वह शामिल हो और इसके लिए उसे नियमों का पालन करना होगा और संक्रमण को रोकना होगा।
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच यहां लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से नहीं कराये जाने पर नाराजगी जतायी है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित कराये। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने कोरोना वायरस संक्रमण पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया है एवं इसका पालन करने के निर्देश के साथ लोगों को कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अधिकतर लोग कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं।
न्यायालय ने कहा, ‘‘जो भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये।’’ झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में हाल के दिनों में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे मरने वालों की संख्या में पिछले एक माह में अपेक्षाकृत काफी तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में राज्य में कोरोना वायरस से जहां कुल 3268 लोग संक्रमित पाये गये हैं वहीं इस संक्रमण से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। खंड पीठ ने सरकार से कहा कि लॉकडाउन राज्य में 31 जुलाई तक जारी है और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किये गये हैं। लेकिन बाजारों, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। कहीं भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन दुकानों को खोलने की छूट नहीं मिली है वे भी खुल रही हैं। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ऐसी लापरवाही खतरनाक है। सरकार और सभी अधिकारियों को इसके प्रति गंभीर होना होगा।Jharkhand HC directs state govt to submit detailed report on steps taken to curb #COVID19 spread and facilities set up for treatment
— Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2020
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अदालत ने कहा कि सरकार के साथ हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि इस लड़ाई में वह शामिल हो और इसके लिए उसे नियमों का पालन करना होगा और संक्रमण को रोकना होगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार ने बताया कि कोरोना जांच में भी तेजी लायी गयी है। जल्द ही पलामू, दुमका और हजाराबीग में भी जांच की प्रयोगशालाएं खुल जायेंगी। सुनवाई के दौरान मामले में पीठ की ओर से नियुक्त न्यायालय मित्र ने सरकार के जवाब पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि राज्य में जांच की रफ्तार धीमी है।
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