मध्यप्रदेश में अवैध उत्खनन पर होगी कड़ी कार्रवाई: कमल पटेल

पटेल ने बताया, उच्च न्यायालय ने अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध संग्रहण के अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 और 414 के साथ खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) में प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये हैं।
भोपाल। मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेशानुसार अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।
पटेल ने बताया, उच्च न्यायालय ने अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध संग्रहण के अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 और 414 के साथ खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) में प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये।कृषि मंत्री श्री @KamalPatelBJP ने आज हरदा जिले के मसनगांव में टिड्डी दल से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया।उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है उन्हें आरबीसी 6 (4 )के अंतर्गत मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति की जाएगी।
— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) May 25, 2020
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