सुनंदा मौत मामला: अदालत का निर्देश, थरूर को दस्तावेज दे पुलिस
अदालत ने थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा की उस दलील के बाद यह निर्देश दिया, जिसमें पाहवा ने कहा था कि थरूर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गयी रिपोर्ट को नहीं खोल पा रहे हैं।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज उन्हें मुहैया कराये। थरूर सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को भी यह निर्देश दिया कि वह पुष्कर के पोस्टमॉर्टम पर प्रयोगशाला की ओर से भेजी गयी रिपोर्ट के संबंध में सहायता के लिये 24 दिसंबर को एक अधिकारी भी भेजे।
Sunanda Pushkar death case: Hearing in the case has been adjourned to December 24.
— ANI (@ANI) December 20, 2018
अदालत ने थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा की उस दलील के बाद यह निर्देश दिया, जिसमें पाहवा ने कहा था कि थरूर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गयी रिपोर्ट को नहीं खोल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन द्वारा मुहैया कराये गये कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में विसंगतियां हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि साक्ष्य की सूची में उल्लिखित दस्तावेज या तो उन्हें मिले नहीं हैं या वह उन्हें खोल नहीं पा रहे हैं।
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थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (पति या रिश्तेदार के महिला पर अत्याचार करने) और 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के तहत आरोप हैं। हालांकि मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पायी गयी थीं।
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