बर्खास्त जवान के चुनाव लड़ने का अरमान ख़ाक, कोर्ट ने खारिज की याचिका
वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सपा ने अलग दांव खेलते हुए शालिनी यादव के साथ तेज बहादुर को भी लोकसभा के लिए टिकट जारी कर दिया था। मगर नामांकन जांच में बर्खास्तगी की स्पष्ट जानकारी न देने की वजह से तेजबहादुर का नामांकन वाराणसी से खारिज कर दिया गया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सीट पर नामांकन रद्द करने के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी से महागठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द हो गया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिला। जनहित याचिका के तौर पर इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं है। तेज बहादुर की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि वो चुनाव को चुनौती नही दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बस ये कहना है कि तेज बहादुर का नामांकन गलत तरीके से और गैरकानूनी तरीके से खारिज हुआ है और उन्हें 19 मई को चुनाव लडने की इजाजत दी जाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि तेज बहादुर की बर्खास्तगी का आदेश नामांकन के साथ संलग्न किया था, हमें जवाब रखने का पूरा मौका नही दिया गया।
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गौरतलब है कि वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सपा ने अलग दांव खेलते हुए शालिनी यादव के साथ तेज बहादुर को भी लोकसभा के लिए टिकट जारी कर दिया था। मगर नामांकन जांच में बर्खास्तगी की स्पष्ट जानकारी न देने की वजह से तेजबहादुर का नामांकन वाराणसी से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद तेजबहादुर यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने नामांकन को लेकर अपील की थी। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं वहीं कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। वाराणसी सीट पर आखिरी चरण यानि 19 मई को चुनाव है।
Supreme Court dismisses plea of former BSF constable & SP candidate Tej Bahadur Yadav (in file pic)against rejection of his nomination from Varanasi LS constituency. A Bench headed by CJI Gogoi dismissing the plea said, “We don’t find any merit to entertain this petition” pic.twitter.com/SjusLxv5ZC
— ANI (@ANI) May 9, 2019
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