सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CM योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराया

supreme-court-asks-magistrate-to-pass-appropriate-order-in-rioting-case-against-yogi-adityanath

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कथित रूप से जुड़े दंगे के एक मामले में कानून के अनुरूप उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कथित रूप से जुड़े दंगे के एक मामले में कानून के अनुरूप उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश, दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उस याचिका का निपटारा किया जिसमें इस मामले में रशीद खान द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि उच्च न्यायालय ने इस मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, हम (गोरखपुर में) मजिस्ट्रेट को सिर्फ यह निर्देश देते हैं कि कानून के अनुरूप उचित आदेश पारित किया जाए। इसलिए विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है।’’ पुलिस के अनुसार, यह मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 2007 में हुई एक घटना से जुड़ा है जहां आदित्यनाथ संसद सदस्य थे। प्राथमिकी के अनुसार, 27 जनवरी 2007 को सातवीं मुहर्रम के मौके पर आदित्यनाथ के आह्वान पर दक्षिणपंथी संगठन हिन्दू वाहिनी, कारोबारी समुदाय के सदस्यों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की थी। उन्होंने कई संपत्तियों को आग के हवाले किया, धार्मिक पुस्तकों को नुकसान पहुंचाया और गोरखपुर के इमाम चौक पर विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़