चार जजों को हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवायी से SC का इनकार

Supreme Court Denies Immediate Hearing On Petition To Remove four judges
[email protected] । Apr 30 2018 8:25AM

उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने वाले शीर्ष अदालत के चार न्यायाधीशों को हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने वाले शीर्ष अदालत के चार न्यायाधीशों को हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। याचिका में उच्चतम न्यायालय से अपील की गई थी कि वह सरकार को निर्देश दे कि सरकार इस मामले में राष्ट्रपति से न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहे ।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की एक पीठ ने तब कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया जब याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने अपनी अर्जी के बारे में उल्लेख किया और उसे तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ‘हम उसे बाद में देखेंगे। अभी नहीं।’ 

गत 12 जनवरी को न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चार वरिष्ठ न्यायाधीशों न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने उच्चतम न्यायालय को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दों का उल्लेख किया था जिसमें विभिन्न पीठों को मामलों के आवंटन की प्रक्रिया शामिल है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़