उच्चतम न्यायालय ने 138 दिनों में मरदु फ्लैट गिराए जाने का दिया आदेश

supreme-court-ordered-the-demolition-of-mardu-flat-in-138-days
[email protected] । Sep 27 2019 1:23PM

इमारत गिराए जाने की निगरानी और कुल मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिएन्यायालय ने उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैटों को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिनों में गिरा दिया जाए।न्यायालय ने हर प्रभावित मरदु फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया।

इसे भी पढ़ें: सत्र के आखिरी दिन SC जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मिली सदन से मूंजरी

इमारत गिराए जाने की निगरानी और कुल मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिएन्यायालय ने उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया।पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़