SC का नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार

Supreme Court rejects bail plea of man accused of raping minor
[email protected] । Jun 19 2018 6:43PM

उच्चतम न्यायालय ने एक नाबालिग से बलात्कार करने, इस अपराध की फिल्म बनाने और सोशल मीडिया पर इसे अपलोड करने के आरोपी 45 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से आज इंकार कर दिया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक नाबालिग से बलात्कार करने, इस अपराध की फिल्म बनाने और सोशल मीडिया पर इसे अपलोड करने के आरोपी 45 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इस अपराध को बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि आरोपी, जो पहले से ही विवाहित है, को हिरासत में पूछताछ के लिये खुद को पुलिस के समक्ष समर्पण करना होगा।

आरोपी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुये पीठ ने कहा, ‘यह एक गंभीर मामला है। इसमें 17 साल की नाबालिग लड़की है। आरोपी ने उससे बलात्कार किया और इस अपराध की वीडियो फिल्म भी बनाई। उसे हिरासत में पूछताछ की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा।’ 

यह पीठ छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के निवासी 45 वर्षीय शमशीर अली की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पहले ही उसे किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर चुका है। अली पर 2016 में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और इस अपराध की वीडियो बनाने का आरोप है।

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