नवजोत सिंह सिद्धू की कुर्सी बची, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

Supreme Court verdict on Navjot Singh Sidhu 1988 road rage case

पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1988 के गैर-इरादतन हत्या मामले में बरी कर दिया है।

नयी दिल्ली। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1988 के गैर-इरादतन हत्या मामले में बरी कर दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिद्धू को इस मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी जिसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। आज उच्चतम न्यायालय की ओर से बरी किए जाने के बाद सिद्धू के ऊपर कोई मामला नहीं रह गया है। अदालत ने उन पर गुरनाम सिंह नामक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर आर्थिक जुर्माना लगाया है।

बता दें कि जख्मी गुरनाम सिंह की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगर सिद्धू को सजा हो जाती तो उन्हें मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ती और उनका राजनीतिक करियर दुविधा में पड़ जाता।  

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