नवजोत सिंह सिद्धू की कुर्सी बची, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1988 के गैर-इरादतन हत्या मामले में बरी कर दिया है।
नयी दिल्ली। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1988 के गैर-इरादतन हत्या मामले में बरी कर दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिद्धू को इस मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी जिसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। आज उच्चतम न्यायालय की ओर से बरी किए जाने के बाद सिद्धू के ऊपर कोई मामला नहीं रह गया है। अदालत ने उन पर गुरनाम सिंह नामक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर आर्थिक जुर्माना लगाया है।
Punjab Minister Navjot Singh Sidhu convicted under section 323 and acquitted under section 304( (II) in 1988 road rage case by Supreme Court pic.twitter.com/ogdFoBGM4V
— ANI (@ANI) May 15, 2018
बता दें कि जख्मी गुरनाम सिंह की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगर सिद्धू को सजा हो जाती तो उन्हें मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ती और उनका राजनीतिक करियर दुविधा में पड़ जाता।
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