चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च के संबंध में सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली अर्जी को आज खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग जाने को कहा।
नयी दिल्ली। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली अर्जी को आज खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग जाने को कहा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय इस संबंध में कोई विचार नहीं रख रहा है।
न्यायमूर्ति मिश्रा सहित न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा , हम सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग में जाने की अनुमति दे सकते हैं। हम यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि न्यायालय इस संबंध में कोई विचार नहीं रख रहा है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दी गयी अर्जी में न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह प्रत्येक उम्मीदवार को निर्देश दे कि वे चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च के लिए बैंक में अलग खाते खुलवायें।
अन्य न्यूज़