चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च के संबंध में सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme court will not hear about expenditure incurred in campaigning
[email protected] । Jul 10 2018 8:38AM

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली अर्जी को आज खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग जाने को कहा।

नयी दिल्ली। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली अर्जी को आज खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग जाने को कहा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय इस संबंध में कोई विचार नहीं रख रहा है। 

न्यायमूर्ति मिश्रा सहित न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा , हम सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग में जाने की अनुमति दे सकते हैं। हम यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि न्यायालय इस संबंध में कोई विचार नहीं रख रहा है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दी गयी अर्जी में न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह प्रत्येक उम्मीदवार को निर्देश दे कि वे चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च के लिए बैंक में अलग खाते खुलवायें। 

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