तबलीगी जमात: दिल्ली की अदालत ने 92 इंडोनेशियाई नागरिकों को दी जमानत
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jul 16 2020 5:46PM
विदेशियों की ओर से पेश हुए वकीलों आशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह और फहीम खान ने बताया कि सभी आरोपी शुक्रवार को अपनी गलती स्वीकार करते हुए सजा कम करने का अनुरोध करने वाली अर्जी देंगे।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात में शामिल हुए 92 इंडोनेशियाई नागरिकों को जमानत दे दी है। इन पर कथित रूप से वीजा नियमों का उल्लंघन कर धर्म प्रचार के कार्य में शामिल होने और कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सभी विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी।
विदेशियों की ओर से पेश हुए वकीलों आशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह और फहीम खान ने बताया कि सभी आरोपी शुक्रवार को अपनी गलती स्वीकार करते हुए सजा कम करने का अनुरोध करने वाली अर्जी देंगे। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) ऐसे मामलों में अपनी गलती स्वीकार करते हुए सजा कम करने का अनुरोध करने की अनुमति देती है, जिनमें अधिकतम सजा सात साल कारावास हो, अपराध से समाज का सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना प्रभावित ना हुआ हो और अपराध किसी महिला या 14 साल से कम आयु के बच्चे के खिलाफ ना किया गया हो।Delhi court grants bail to 92 Indonesians, booked for attending Tablighi Jamaat by allegedly violating visa rules, govt guidelines
— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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