दिल्ली दंगे में गिरफ्तार ताहिर हुसैन की पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संबंधी अर्जी खारिज

Tahir Hussain

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने जांच अधिकारी या थाना प्रभारी या उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपायुक्त के खिलाफ जरुरी कानून कार्रवाई करने का अनुरोध करने वाली आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अर्जी खारिज कर दी।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की एक अर्जी सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने और उनके खिलाफ झूठे और फर्जी लंबित मामले दिखाने का आरोप लगाया था।

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मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने जांच अधिकारी या थाना प्रभारी या उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपायुक्त के खिलाफ जरुरी कानून कार्रवाई करने का अनुरोध करने वाली अर्जी खारिज कर दी। हुसैन ने आरोप लगाते हुए यह कहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज छठी प्राथमिकी के संबंध में अदालत को सूचना नहीं दी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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