उप्र में गोवध के लिए गोवंश ले जाने पर रासुका लगाने के निर्देश
[email protected] । Jun 6 2017 5:37PM
गोवध एवं गोवध के लिये गोवंश के परिवहन पर रोक के लिये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) एवं गिरोह बंद अधिनियम (गैंगस्टर) के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं।
लखनऊ। गोवध एवं गोवध के लिये गोवंश के परिवहन पर रोक के लिये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) एवं गिरोह बंद अधिनियम (गैंगस्टर) के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुलखान सिंह ने ये निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को दिये हैं तथा इसको कड़ाई से लागू करने को कहा है।
पुलिस महानिदेशक ने अपने आदेश में कहा, ‘‘गोवध एवं गोवध के लिये गोवंश के परिवहन पर रोक के लिये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) एवं गिरोह बंद अधिनियम (गैंगस्टर) के तहत कार्रवाई की जाए।’’
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