अदालत ने शिवकुमार की ईडी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ायी
ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश दिया। ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की ईडी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
DK Shivakumar case in Rouse Avenue Court: Judge asks "he is not cooperating in the investigation means?"
— ANI (@ANI) September 13, 2019
ED- he is not giving details which is in his knowledge.
Judge- Do you think he will give answer in the 5 days? If he has not answered, will he answer now? https://t.co/w4UNJk8wWV
ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश दिया। ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
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