लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर न्यायिक आदेश की अवहेलना के दावों वाली याचिका पर अदालत ने रिपोर्ट मांगी

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[email protected] । Feb 14 2020 7:02PM

संजीव कुमार की याचिका में दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय के 4 सितंबर, 2019 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गयी। आदेश में केवल 10 पीएम तक की आवाज वाले लाउड स्पीकरों और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति वाले सर्कुलरों, आदेशों और नियमों का पालन करने को कहा गया था।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर न्यायिक आदेशों को लागू नहीं करने के मामले में केंद्र और आप सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को दोनों सरकारों से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए के चावला ने केंद्र और आप सरकार से याचिका में उठाये गये विषय पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और इसे 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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संजीव कुमार की याचिका में दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय के 4 सितंबर, 2019 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गयी। आदेश में केवल 10 पीएम तक की आवाज वाले लाउड स्पीकरों और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति वाले सर्कुलरों, आदेशों और नियमों का पालन करने को कहा गया था। उन्होंने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

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