रक्षा उत्पादों की प्राप्ति प्रक्रिया का संशोधित मसौदा सरकार ने जारी किया

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सरकार ने डीएपी का पहला मसौदा 20 मार्च, 2020 को जारी किया था, जिसका नाम रक्षा खरीद प्रक्रिया था। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पहले मसौदे पर विभिन्न संबंधित पक्षों से उसे तमाम सलाह मिले हैं, जो करीब 10 हजार पन्नों में उल्लिखित हैं।

नयी दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को रक्षा प्राप्ति प्रक्रिया (डीएपी) का संशोधित मसौदा जारी किया, जिसमें विभिन्न रक्षा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए लीज प्रक्रिया का उपयोग कैसे किया जाए और सशस्त्र बलों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों की खरीद प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सरकार ने डीएपी का पहला मसौदा 20 मार्च, 2020 को जारी किया था, जिसका नाम रक्षा खरीद प्रक्रिया था। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पहले मसौदे पर विभिन्न संबंधित पक्षों से उसे तमाम सलाह मिले हैं, जो करीब 10 हजार पन्नों में उल्लिखित हैं। 

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मंत्रालय ने कहा, इसलिए उनकी सलाहों का विश्लेषण करने और संबंधित पक्षों के साथ बैठक करने के बाद संशोधित डीएपी जारी किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि संशोधित डीएपी में चार नए अध्याय शामिल किए गए हैं..... लीज पर लेना, सरलीकृत पूंजी व्यय प्रक्रिया, प्रणाली उत्पादों, आईसीटी प्रणालियों की प्राप्ति, डीआरडीओ, डीपीएसयू (रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों) और ओएफबी (आयुध निर्माणी बोर्ड) से खरीद।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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