नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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अदालत के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बृजेश कुमार यादव ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी मनोज कुमार पटेल को दोषीकरार देते हुए उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कौशांबी जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के करीब दो वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बृजेश कुमार यादव ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी मनोज कुमार पटेल को दोषीकरार देते हुए उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

मिश्रा ने बताया कि वादी ने 13 अगस्त 2022 को थाना मंझनपुर में सूचना दी कि मनोज कुमार पटेल उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में मंझनपुर थाना पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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