जवाहर बाग काण्ड के तीन आरोपियों पर रासुका लगा

[email protected] । Aug 13 2016 4:44PM

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बीते 2 जून को घटी घटना के तीन आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का पुलिस का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बीते 2 जून को घटी घटना के तीन आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का पुलिस का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक (शहर) सिटी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सरकारी बाग पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले गाजीपुर निवासी रामवृक्ष यादव के सहयोगियों चंदन बोस, राकेश गुप्ता तथा वीरेश यादव के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए कार्यवाही की गई है जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ जवाहर बाग की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास तथा जमीन को खाली कराने पहुंचे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (शहर) मुकुल द्विवेदी एवं फरह थाना प्रभारी संतोष यादव की हत्या और समाज में भय तथा आतंक पैदा करने का अपराध किया था।

दूसरी ओर, इस मामले की न्यायिक जांच कर रहे आयोग ने अब तक 57 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शुक्रवार को भी भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग सहित छह लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए। आयोग के सचिव एवं सेवानिवृत्त जिला जज प्रमोद कुमार गोयल ने बताया कि गवाही का दूसरा चरण 23, 24, 26 और 27 अगस्त को संपन्न होगा जिसमें अधिकतर लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि मथुरा में हुई हिंसा की इस वारदात में 2 पुलिस अफसरों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी।

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