खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सूची में शामिल होंगे राजस्थान के किन्नर
राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सूची में किन्नरों को भी शामिल करने का आज फैसला किया।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सूची में किन्नरों को भी शामिल करने का आज फैसला किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए गठित कार्यबल की बैठक में यह फैसला किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किन्नरों की संख्या 16,500 है। सरकारी बयान के अनुसार बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने की। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने बैठक में बताया कि राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड द्वारा किन्नरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव मिला था।
इसके अनुसार किन्नरों को इसका लाभ स्वघोषणा के आधार पर दिया जाएगा जिसका सत्यापन विभागीय स्तर पर करवाया जाएगा। इसके अनुसार व्यावसायिक रूप से वेश्यावृत्ति में संलिप्त परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति भी बैठक में दी गई। सिन्हा ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को सूचीबद्ध किया गया है। बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
अन्य न्यूज़