तीन तलाक कानून को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 19 सितंबर 2018 से होगा लागू
राज्यसभा में बीजद के समर्थन तथा सत्तारूढ़ राजग के घटक जद(यू) एवं अन्नाद्रमुक के वाक आउट के चलते सरकार उच्च सदन में इस विवादास्पद विधेयक को पारित कराने में सफल हो गयी थी।
मुस्लिम महिलाओं से किए गये वादों को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करवाने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए भेज दिया था जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद देश में तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया। बता दें कि नरेन्द्र मोदी सरकार को मिली एक बड़ी सफलता के तहत मंगलवार को संसद ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा को अपराध मानने के प्रावधान वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
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राज्यसभा में बीजद के समर्थन तथा सत्तारूढ़ राजग के घटक जद(यू) एवं अन्नाद्रमुक के वाक आउट के चलते सरकार उच्च सदन में इस विवादास्पद विधेयक को पारित कराने में सफल हो गयी थी। विधेयक में तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
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