भारत में ट्विटर को मिली कानूनी छूट खत्म, यूपी के गाजियाबाद में दर्ज हुआ पहला केस

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अंकित सिंह । Jun 16 2021 10:18AM

पहले ट्विटर को इस धारा की वजह से कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट मिलती थी। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज कर लिया गया है।

भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिली कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गई है। सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा के अधिकार को छीन लिया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि अब ट्विटर पर किसी यूज़र ने गैरकानूनी बातें की, भड़काऊ पोस्ट डालें या फिर कुछ और उटपटांग हरकतें की तो सीधे इसका जिम्मेदार ट्विटर ही होगा। पहले ट्विटर को इस धारा की वजह से कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट मिलती थी। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज कर लिया गया है।

ट्विटर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। ट्विटर के खिलाफ यह आरोप एक बुजुर्ग के साथ मारपीट के फर्जी वीडियो वायरल के बाद दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और जबरन उनकी दाढ़ी काटने के आरोप में पुलिस ने और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि उनकी पिटाई करने वालों ने उनसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने को कहा था। पुलिस ने इस मामले में साम्प्रदायिक पहलू होने से इंकार किया है। उनका कहना है कि सूफीअब्दुल समद की पिटाई करने वालों में हिन्दू-मुसलमान मिलाकर कुछ छह लोग शामिल थे और सभी उनके द्वारा बेचे गए ताबीज को लेकर नाखुश थे।

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